ग्राम पंचायत चुनाव पर सरकार को हाईकोर्ट से मिली मोहलत, स्पष्ट टाइमलाइन देने के निर्देश

ग्राम पंचायत चुनाव पर सरकार को हाईकोर्ट से मिली मोहलत, स्पष्ट टाइमलाइन देने के निर्देश

जयपुर। राजस्थान में 6759 ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में सरकार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने चुनाव टालने के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह की मोहलत दी है और चुनाव कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट टाइमलाइन पेश करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 के तहत ग्राम पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने चुनाव कराने के लिए अपनी रणनीति पर काम करने की बात कही।

इस फैसले के बाद चुनावों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। अब सभी की नजरें राज्य सरकार की आगामी योजना और हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर टिकी हैं।



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