गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाएं

गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाएं


सिरोही, 19 दिसम्बर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित वे परिवार जो आयकर भुगतान करते है अथवा एक लाख से अधिक आय है, तथा राज्य/केन्द्रीय सरकारी कार्मिक है अथवा चार पहिया वाहन धारक है, वे परिवार गिव अप अभियान के तहत 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवा सकते है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए अपने-अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार अथवा जिले के जिला रसद अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर नाम हटवाने के लिए प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि तक अपात्र परिवारों द्वारा नाम नही हटवाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार वसूली की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।


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