अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को स्वरोजगार के लिए
ऋण आवेदन पत्र अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई
सिरोही, 03 दिसम्बर। अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (अनुजा निगम) सिरोही द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के 40 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 32, विशेष योग्यंजन वर्ग के 10, सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार वर्ग के 20 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 11 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न व्यवसाय/उद्योग/सेवा क्षेत्र आदि के लिए यथा किराणा दुकान, सिलाई कटिंग, भैंस/गाय पालन, कपड़ा दुकान, फैन्सी स्टोर, कम्प्यूटर जाॅब वर्क, आॅटो पाटर्स, साईकिल मरम्मत, बिजली सामान दुकान, टेंट हाउस, इलेक्ट्रिक बैटरी रिक्शा, जीप टैक्सी आदि के लिए अनुजा निगम पोर्टल पर आॅनलाईन ऋण आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये हैं।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि योजना में ऐसे आशार्थी जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो एवं जिनके परिवार की वार्षिक आय 300000 रूपये से कम हों, को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा एवं नियमानुसार ईकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम अनुदान राशि 50000 रूपयें स्वीकृत की जायेगी। आवेदक सिरोही जिले का मूल निवासी होना चाहिये तथा ऋण एवं बैंक अथवा वित्तीय संस्था का अवधी पार ऋण बकाया नही होना चाहिये। आशार्थियों का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल कमेटी द्वारा साक्षात्कार एवं मूल दस्तावेजों आदि की स्क्रीनिंग कर दिया जायेगा। ऋण की वसूली 5 वर्षो में की जायेगी एवं ऋण वसूली के लिए अग्रिम 20 चेक आदि प्रस्तुत करने होगें।
अतः ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति आॅनलाईन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एस.एस. ओ. आई-डी के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर को बढ़ा कर 31 दिसम्बर 2024 तक कर दी गई हैं। आवेदक द्वारा ऋण आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति (जन आधार प्लेटफार्म से सत्यापन), आवेदक के स्वयं के द्वारा सत्यापित वार्षिक आय प्रमाण पत्र, किसी भी बैंक या अन्य संस्था से ऋण नहीं होने का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र एवं जन आधार से लिंक खाता संख्या पासबुक की प्रति इत्यादि लगाए जाने होंगे।
ऋण आवेदन पत्र अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई
सिरोही, 03 दिसम्बर। अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (अनुजा निगम) सिरोही द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के 40 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 32, विशेष योग्यंजन वर्ग के 10, सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार वर्ग के 20 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 11 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न व्यवसाय/उद्योग/सेवा क्षेत्र आदि के लिए यथा किराणा दुकान, सिलाई कटिंग, भैंस/गाय पालन, कपड़ा दुकान, फैन्सी स्टोर, कम्प्यूटर जाॅब वर्क, आॅटो पाटर्स, साईकिल मरम्मत, बिजली सामान दुकान, टेंट हाउस, इलेक्ट्रिक बैटरी रिक्शा, जीप टैक्सी आदि के लिए अनुजा निगम पोर्टल पर आॅनलाईन ऋण आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये हैं।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि योजना में ऐसे आशार्थी जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो एवं जिनके परिवार की वार्षिक आय 300000 रूपये से कम हों, को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा एवं नियमानुसार ईकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम अनुदान राशि 50000 रूपयें स्वीकृत की जायेगी। आवेदक सिरोही जिले का मूल निवासी होना चाहिये तथा ऋण एवं बैंक अथवा वित्तीय संस्था का अवधी पार ऋण बकाया नही होना चाहिये। आशार्थियों का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल कमेटी द्वारा साक्षात्कार एवं मूल दस्तावेजों आदि की स्क्रीनिंग कर दिया जायेगा। ऋण की वसूली 5 वर्षो में की जायेगी एवं ऋण वसूली के लिए अग्रिम 20 चेक आदि प्रस्तुत करने होगें।
अतः ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति आॅनलाईन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एस.एस. ओ. आई-डी के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर को बढ़ा कर 31 दिसम्बर 2024 तक कर दी गई हैं। आवेदक द्वारा ऋण आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति (जन आधार प्लेटफार्म से सत्यापन), आवेदक के स्वयं के द्वारा सत्यापित वार्षिक आय प्रमाण पत्र, किसी भी बैंक या अन्य संस्था से ऋण नहीं होने का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र एवं जन आधार से लिंक खाता संख्या पासबुक की प्रति इत्यादि लगाए जाने होंगे।