राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ‘विषिष्ट छूट योजना’ शुरू, उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ

राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ‘विषिष्ट छूट योजना’ शुरू, उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत उद्योगों को एक बड़ी राहत देने के लिए ‘विषिष्ट छूट योजना’ की शुरुआत की है। यह योजना उन उद्योगों, प्रोजेक्ट्स और प्रतिष्ठानों के लिए है, जिन्होंने अब तक मण्डल से स्थापना या संचालन की सम्मति प्राप्त नहीं की है।

इस योजना के तहत, राज्य मण्डल द्वारा उन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो बिना स्वीकृति के काम कर रहे हैं, ताकि वे पर्यावरणीय नियमों का पालन कर सकें। 1 दिसंबर 2024 से 29 जनवरी 2025 तक लागू की जाने वाली इस योजना के तहत, यदि कोई उद्योग पहली बार मण्डल से स्थापना या संचालन की सम्मति के लिए आवेदन करता है, तो उसे पूर्व अवधि का शुल्क जमा करने से छूट मिलेगी।

यह कदम राज्य मण्डल द्वारा पर्यावरण नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने और उद्योगों को सम्मति प्रबंधन में लाने के लिए उठाया गया है। इस योजना से राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी और उद्योगों को कानूनी प्रावधानों के तहत संचालित करने में आसानी होगी।

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाइट (www.environment.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

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