सिरोही सेशन कोर्ट का फैसला, पत्नी की आत्महत्या के मामले में पति को सुनाई सात वर्ष के कारावास की सजा।
सेशन न्यायाधीश, सिरोही श्रीमती रूपा गुप्ता ने पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के आरोप में उसके पति अभियुक्त भंवरसिंह को दोषी मानते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दोषी घोषित किया।
जानकारी के अनुसार, दिनांक 25.08.2019 को डाक निवासी परिवादी सोहनसिंह पुत्र परबतसिंह ने एक रिपोर्ट पेश की कि उसकी पुत्री रतनकुंवर ने उसी गांव में रहने वाले भंवरसिंह के साथ फरवरी 2019 में प्रेम विवाह किया था और प्रेम-विवाह के कुछ समय पश्चात् अभियुक्त भंवरसिंह उसकी पुत्री को छोटी-छोटी बातों पर परेशान करता था. मारपीट करता था जिस कारण उसकी पुत्री ने दिनांक 25.08.2019 को फांसी लगाकर आत्महत्या की।
मामले में थानाधिकारी पुलिस थाना अनादरा द्वारा अभियुक्त भंवरसिंह के विरुद्ध धारा 306 भा.दं.सं. के तहत् आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उपरोक्त मामले में दोनो पक्षों की जिरह एवं साक्ष्य गवाहों के आधार पर सेशन न्यायाधीश, सिरोही श्रीमती रूपा गुप्ता ने अभियुक्त भंवरसिंह को धारा 306 भा.दं.सं. के अपराध में दोषी मानकर उसे 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया और जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त तीन माह के कारावास भुगताए जाने के आदेश दिए।