सिरोही सेशन कोर्ट का फैसला, भांजी के साथ बलात्कार के मामले में मामा को सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

सिरोही सेशन कोर्ट का फैसला, भांजी के साथ बलात्कार के मामले में मामा को सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा


सिरोही, 05 दिसम्बर। सेशन न्यायाधीश, सिरोही श्रीमती रूपा गुप्ता ने भांजी के साथ बलात्कार करने के आरोप में उसके मामा भरतकुमार को दोषी मानते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दोषी घोषित किया।

    जानकारी के अनुसार, दिनांक 01.06.2019 को तख्तगढ़ निवासी पीड़िता “आर” ने एक रिपोर्ट पेश की कि वर्ष 2016 में उसे अभियुक्त ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया तथा उसके अश्लील फोटो/प्राईवेट क्षेत्र के फोटो खींचे तथा उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ दो-तीन साल तक बलात्कार किया और उसके पश्चात् उसके खींचे गए फोटो/वीडियो को वायरल कर दिया।

 मामले में थानाधिकारी पुलिस थाना शिवगंज द्वारा अभियुक्त भरतकुमार के विरुद्ध धारा 376, 376(एफ), 376(2)(एन) भा.दं.सं. व धारा 66ई, 67 आईटी एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

 उपरोक्त मामले में दोनों पक्षों की जिरह एवं साक्ष्य गवाहों के आधार पर सेशन न्यायाधीश, सिरोही श्रीमती रूपा गुप्ता ने अभियुक्त भरत कुमार को धारा 376(2)(एफ), 376(2)(एन) भा.दं.सं. व धारा 66ई, 67 आईटी एक्ट के अपराध में दोषी मानकर धारा 376(2)(एफ), 376(2)(एन) के प्रत्येक अपराध में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया और जुर्माना न भरने पर प्रत्येक अपराध में अभियुक्त को अतिरिक्त एक-एक वर्ष के कारावास भुगतना जाने के आदेश दिए।

 साथ ही अभियुक्त को धारा 67, 66ई आईटी एक्ट के प्रत्येक अपराध में क्रमशः तीन वर्ष व एक वर्ष के साधारण कारावास तथा बीस हजार एवं दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया और जुर्माना न भरने पर प्रत्येक अपराध में अभियुक्त को क्रमशः छः माह व एक माह के कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया।

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